जयपुर। नगर निगम जयपुर आयुक्त ओम कसेरा के निर्देषानुसार उपायुक्त (राजस्व) प्रथम के नेतृत्व में नगर निगम जयपुर के समस्त जोन कार्यालयों द्वारा 17 सितम्बर 2026 से अवैध विज्ञापनों के विरूद्ध विषेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दूसरे दिन निगम क्षेत्र में लगे अवैध विज्ञापनों को हटाने के साथ-साथ उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान विभिन्न जोनों की टीमों द्वारा कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 185 काॅमर्षियल बैनर, 280 अवैध होर्डिग्स एवं 15 फर्मो एवं संस्थाओं को 14 लाख 29 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति नोटिस जारी किया गया।
उपायुक्त (राजस्व) प्रथम नवीन भारद्वाज ने बताया कि नगर निगम टीमों द्वारा अवैध बैनर, होर्डिग के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है जे.के.जे ज्वैलर्स वैषाली नगर में फर्म द्वारा अवैध होर्डिग, बैनर लगाये जाने पर 6 लाख 89 हजार रूपये का नोटिस तथा जगतपुरा में अवैध विज्ञापन लगाने पर 1 लाख रूपये क्षतिपूर्ति राषि अधिरोपित की गई तथा नोटिस दिया गया कि 3 दिवस में क्षतिपूर्ति राषि निगम कोष में जमा करवाये अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
भवन मालिकों से वसूली जाएगी क्षतिपूर्ति राषि

आयुक्त ने बताया कि जिन भवनों अथवा दीवारों पर अवैध रूप से विज्ञापन लगाए गए है, उनके भवन मालिकों से नियमानुसार क्षतिपूर्ति राषि की वसूली की जाएगी साथ ही जिन उत्पादों के अवैध विज्ञापन गैन्ट्री, यूनिपोल अथवा पोल क्रियोस्क पर पाए जाएंगे, उनके उत्पाद निर्माताओं को भी नोटिस जारी किए जायेगे।
अवैध विज्ञापन के कारण नगर निगम के राजस्व को होने वाले नुकसान की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
अधिकृत वेंडरों के माध्यम से ही करवाएं विज्ञापन
आयुक्त ने सभी फर्मों एवं संस्थाओं से अपील की है कि वे अपने विज्ञापन नगर निगम जयपुर से अधिकृत वेंडरों के माध्यम से ही प्रदर्षित करवाएं। अनाधिकृत व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के माध्यम से विज्ञापन करवाए जाने पर नियमानुसार सीजर एवं अन्य कार्रवाई की जा सकती है। नगर निगम जयपुर द्वारा अवैध विज्ञापनों के विरूद्ध यह अभियान लगातार जारी रहेगा।


