इच्छुक ऋणी सहकारी भूमि विकास बैंक में सम्पर्क कर ऑनलाइन रसीद करें प्राप्त
जयपुर। भूमि विकास बैंकों के ऋणी सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए अंतिम दो दिवस शेष हैं। इच्छुक ऋणी सदस्य 31 मार्च, 2026 तक योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पात्र सदस्य तत्काल अपने जिले के सहकारी भूमि विकास बैंक में सम्पर्क कर ऑनलाइन रसीद प्राप्त करें।
राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेन्द्र प्रसाद ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने में मात्र दो दिवस शेष है तथा इसमें भी एक ही कार्य दिवस है। इस कल्याणकारी योजना के लाभ से अब तक वंचित रहे ऋणी सदस्य 31 मार्च से पूर्व ऑनलाइन रसीद प्राप्त कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 मार्च, 2025 को विधानसभा में की गई घोषणा की पालना में भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर यह योजना लागू की गई थी। योजना के अंतर्गत किसानों एवं लघु उद्यमियों से केवल मूल ऋण, बीमा प्रीमियम एवं 1 जुलाई 2024 के बाद के ब्याज की राशि लेकर राहत प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत 30 जून 2024 तक के बकाया शत प्रतिशत अवधिपार ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। योजना की अवधि पूर्व में तीन-तीन माह के लिये राज्य सरकार द्वारा किसानों एवं लघु उद्यमियों के हित में बढ़ाई जाती रही है।
मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना,पात्र ऋणी सदस्य 31 मार्च तक उठा सकते हैं योजना का लाभ


