जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-5 में देवीनगर के भूखण्ड संख्या-30, 35, 36 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति केे तीनों भूखण्डों को मिलाकर व्यवसायिक प्रयेाजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही गई। जोन-9 में विज्ञान नगर के भूखण्ड संख्या ए-63 में किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। साथ ही जोन-11 में निजी खातेदारी की करीब 14 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित देवी नगर के भूखण्ड संख्या-30, 35, 36 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति केे तीनों भूखण्डों को मिलाकर व्यवसायिक प्रयेाजनार्थ टीनशेडनुमा अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 05.03.2025 को उक्त अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों इत्यादि को उपायुक्त जोन-05 की इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित विज्ञान नगर के भ्ूाखण्ड सख्या ए-63 में पिलर खडे कर अवैध निर्माण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-09 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।
जेडीए द्वारा जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम कपूरवाला तह. सांगानेर, जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘दादूदयाल नगर‘‘ के नाम से बनाई गई मिट्टी, ग्रेवेल सड़कें, प्लॉटों की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम कपूरवाला के सामने तह. सांगानेर, जिला जयपुर में ही करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी, ग्रेवेल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
इसी प्रकार जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम पवालिया तह. सांगानेर, जिला जयपुर में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई ग्रेवेल सड़कें, बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर पुनः नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-05, 11, 09 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 मेें 383 व वर्ष 2025 में 81 आज तक कुल 464 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 0141 2575151 पर 24×7; हेल्प लाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल cce.jda@rajasthan.gov.in & enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/ कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।
जोन-5 में अवैध व्यावसायिक निर्माण को किया सील: 14 बीघा भूमि पर तीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः किया ध्वस्त
