5 अक्टूबर से 3 नवंबर तक के लिए जारी किये जाएंगे अस्थाई अनुज्ञा पत्र
जयपुर। जयपुर ग्रामीण में दीपावली के अवसर पर विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाईं अनुज्ञापत्र के लिए 2 सिंतबंर तक आवदेन किया जा सकेगा। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के थाना शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर जमवारामगढ़, आंधी, चंदवजी रायसर, नरेना, मांजी रेनवाल, माधोराजपुरा, सांभर फुलेरा, जोबनर रेनवाल, गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा के लिए दिनांक 5 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक जारी किये जाएंगे।
इच्छुक आवेदक विस्फोटक नियम 2008 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 2 सितम्बर 2024 तक अपने थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का मानचित्र की 5 प्रतियां जिसमें आसपास के व्यावसायिक स्थलों का स्पष्ट रूप से अंकन हो तथा साथ में शपथ पत्र, किरायानामा/स्वामित्व के कागजात की प्रमाणित प्रति एवं स्वयं के पासपोर्ट साईज की 2 फोटो संलग्न किया जाना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
जयपुर ग्रामीण में विस्फोटक के अस्थाई अनुज्ञा पत्र के लिए 2 सितंबर तक किये जा सकेंगे आवेदन
