नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को बेल दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने बेल के लिए सिसोदिया के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को भी खरी-खरी सुनाई। लाइव लॉ के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने अफसोस जताते हुए कहा कि देश में ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय अब सेफ खेलने लगे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो इस सिद्धांत को भूल गए हैं कि ‘जमानत नियम है, जेल अपवाद’ और वे सुरक्षित खेलने का प्रयास कर रहे हैं।
जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह सही समय है कि ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालयों को यह पहचानना चाहिए कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
26 फरवरी 2023 से जेल में बंद
सिसोदिया कथित शराब घोटाला मामले में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद हैं। उन्हें पहले सीबीआई और फिर 9 अक्टूबर को ईडी ने भी गिरफ्तार कर लिया था। उनपर आरोप हैं कि उन्होंने आबकारी मंत्री रहते हुए कई मनमाने फैसले किए, जिसमें अनियमितताएं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी रखीं
