जयपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में दिनांक 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, 2026 कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। इसके अंतर्गत 04 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक गणना चरण सम्पन्न हुआ तथा 16 दिसंबर 2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया। जयपुर जिले में उस समय कुल मतदाताओं की संख्या 42,87,103 थी।
आयोग के कार्यक्रमानुसार 16 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की गईं। इस अवधि में जयपुर जिले में कुल 1,57,431 फॉर्म-6/6A, 21,436 फॉर्म-7 तथा 47,834 फॉर्म-8 प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों की सूचियाँ फॉर्म-9, 10, 11, 11ए एवं 11बी में तैयार कर प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की गईं। प्रति सप्ताह प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की सूचियाँ मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ साझा की गईं तथा इन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्राप्त समस्त दावे-आपत्तियों का निस्तारण कर 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। प्रारूप सूची में 42,87,103 मतदाताओं की तुलना में 3.45 प्रतिशत वृद्धि के साथ जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 44,35,111 हो गई है। इनमें 23,04,523 पुरुष, 21,30,509 महिला तथा 79 ट्रांसजेंडर मतदाता सम्मिलित हैं।
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची-2026 की एक सॉफ्ट कॉपी (फोटो रहित) एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। यह सूची DEO जयपुर की वेबसाइट (https://jaipur.rajasthan.gov.in), CEO राजस्थान की वेबसाइट (https://election.rajasthan.gov.in) तथा Election Commission of India के मतदाता पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध है। कोई भी मतदाता EPIC सर्च के माध्यम से अपना नाम ऑनलाइन देख सकता है।
मतदाता सूची में नाम जोड़ना, हटाना अथवा संशोधन कराना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए फॉर्म-6 (घोषणापत्र सहित), फॉर्म-7 एवं फॉर्म-8 ECINet App अथवा Voters Portal (https://voters.eci.gov.in) पर ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के माध्यम से भरे जा सकते हैं।
मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 एवं 27 के अंतर्गत की जा सकती है। प्रथम अपील अंतिम प्रकाशन तिथि से 15 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील 30 दिवस के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है।
विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत जयपुर की अंतिम मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन
