जयपुर। नगर निगम जयपुर द्वारा जोन स्तर पर संपत्तिधारकों, अधिभोगियों की संपत्तियों के बकाया गृहकर, नगरीय विकास कर व विज्ञापन शुल्क संबंधी आपत्तियों का त्वरित निस्तारण करने एवं बकाया कर/षुल्क राषि वसूली हेतु आमजन की सुविधा के दृष्टिगत वार्ड वाईज आपत्ति निस्तारण षिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संपत्ति धारक अधिभोगी षिविर कार्यक्रम में संपत्ति के आवष्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर नियमानुसार आपत्ति का निस्तारण करवाकर वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा गृह कर, नगरीय विकास कर में ब्याज शास्ति पर देय शत-प्रतिषत छूट का लाभ ले सकते हंै।
नगर निगम आयुक्त डाॅ. गौरव सैनी ने समस्त कर बकायादारों से अपील की है कि संबंधित जोन कार्यालय द्वारा लगाये जा रहे आपत्ति निस्तारण षिविर कार्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा देय छूट का लाभ लेते हुए अपनी संपत्ति का बकाया कर निगम कोष में जमा करावें तथा जयपुर के विकास में भागीदार बनें। षिविरों का समय प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक है।
यहां लगाए जायेंगे षिविरः-
29 से 30 जनवरी 2026 को वार्ड नं. 4, 5, 6 मुरलीपुरा जोन कार्यालय, मुरलीपुरा सब्जी मण्डी के पास, मुरलीपुरा स्कीम, 30 जनवरी 2026 को वार्ड नं. 50 घनष्याम बगरेट सांगानेर स्टेडियम सांगानेर, 30 जनवरी 2026 को वार्ड नं. 130, 131, 132 राॅयल होटल के सामने, आगरा रोड़, 30 जनवरी 2026 वार्ड नं. 45, 46 सामुदायिक केन्द्र वरूण पथ मानसरोवर, 29 एवं 30 जनवरी 2026 वार्ड नं. 68, 69, 70, 71 डिस्पेंसरी के पास सिंह द्वार के पास, 29 एवं 30 जनवरी 2026 वार्ड नं. 18, 20, 21 व 22 कार्यालय झोटवाड़ा जोन, नगर निगम तारा नगर डी, खिरणी फाटक झोटवाड़ा, 29 एवं 30 जनवरी 2026 वार्ड नं. 30, 31 जोन कार्यालय तारानगर-डी खिरणी फाटक, 30 जनवरी 2026 वार्ड नं. 81, 83 मालवीय नगर जोन कार्यालय, 29 एवं 30 जनवरी 2026 वार्ड नं. 90, 98 न्यू आतिष मार्केट, में कैम्प आयोजित किये जायेगे।
यह दी जा रही है छूटः-
- बकाया गृहकर की सम्पूर्ण राषि जमा करने पर मूल गृृहकर की राषि पर 50 प्रतिषत छूट तथा पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट दी गई है।
- 2007-08 से 2010-11 तक के बकाया यू.डी. टैक्स में ब्याज पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट के साथ-साथ मूल राषि पर भी 50 प्रतिषत छूट दी गई है।
- वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक बकाया नगरीय विकास कर की राषि जमा कराने पर पेनल्टी पर 100 प्रतिषत छूट है।
नगरीय विकास कर बिल में यदि निम्न में से कोई आपत्ति है तोः- - भूमि के क्षेत्रफल को लेकर
- डीएलसी को लेकर
- निर्मित क्षेत्रफल को लेकर
- नाम पता एवं सम्पत्ति स्वामी को लेकर
- कर निर्धारण वर्ष को लेकर
कैम्प दिनांक को कैम्प स्थल पर पट्टा, रजिस्ट्री, साईट प्लान स्वीकृत नक्षे, बिजली/पानी कनेक्षन श्रेणी संबंधित दस्तावेज एवं शपथ पत्र मय आई डी के साथ उपस्थित होकर आपत्ति निवारण कर सकते है।
