जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने बताया कि इस वर्ष दीपावली के अवसर पर विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2026 से 11 नवम्बर 2026 तक जारी किए जाएंगे। इसके लिए विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 25 सितम्बर 2026 तक आमंत्रित किए गए हैं।
आवेदकों को सूचित किया गया है कि वे अपना आवेदन पत्र सुस्पष्ट रूप से भरकर अपने थाना क्षेत्र के संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में दिनांक 25 सितम्बर 2026 तक प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित स्थल का ब्ल्यू प्रिंट मानचित्र की 5 प्रतियां, जिसमें आसपास के व्यावसायिक स्थलों का स्पष्ट रूप से अंकन हो, शपथ पत्र, स्वामित्व के कागजात/किरायानामा की प्रमाणित फोटोकॉपी तथा स्वयं के पासपोर्ट साइज की 2 फोटो संलग्न करना आवश्यक होगा। निर्धारित तिथि 25 सितम्बर 2026 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
जारी सूचना के अनुसार अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन थाना शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर, जमवारामगढ़, आंधी, चन्दवाजी, रायसर, नरैना, मांजी रेनवाल, माधोराजपुरा, सांभर, फुलेरा, जोबनेर, किशनगढ़-रेनवाल, गोविन्दगढ़, सामोद, कालाडेरा, दूदू, मौजमाबाद एवं फागी थाना क्षेत्रों के लिए आमंत्रित किए गए हैं।
दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के लिए 25 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित


