एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत कार्रवाई; नशे की काली कमाई से निर्मित 360 वर्गगज का रिहायशी मकान फ्रीज
एसपी बी. आदित्य के कार्यकाल की 8वीं बड़ी कार्रवाई; अब तक तस्करों की करीब ₹12 करोड़ की संपत्ति सीज
जयपुर। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य के निर्देशन में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन चक्रव्यूह” के तहत हनुमानगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध एक और बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नशा तस्कर सलमान खान पुत्र शाहनवाज उर्फ लखा निवासी वार्ड नंबर 05 थाना टिब्बी का करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का 360 वर्गगज का रिहायशी मकान एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत फ्रीज किया है।
थानाधिकारी टिब्बी राकेश सांखला मय टीम ने सोमवार 24 अगस्त को यह कार्रवाई की। सलमान खान अव्वल दर्जे का नशा तस्कर है और उसके विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट के 3 प्रकरण सहित चोरी एवं आर्म्स एक्ट का एक-एक प्रकरण, कुल 5 प्रकरण दर्ज है।
वित्तीय जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सलमान खान पिछले कई वर्षों से नशा तस्करी में लिप्त था और उसके पास संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई वैध आय स्रोत नहीं पाया गया। उसने नशे के कारोबार से अर्जित धन से करीब 360 वर्गगज क्षेत्रफल का रिहायशी मकान बनाया था। इसी आधार पर उक्त संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत फ्रीज किया गया।
एसपी आदित्य के कार्यकाल में 8वीं बड़ी कार्रवाई
हनुमानगढ़ पुलिस के अनुसार एसपी बी. आदित्य की पोस्टिंग के बाद ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत यह संपत्ति फ्रीज करने की आठवीं कार्रवाई है। इन कार्रवाइयों में अब तक करीब 11 से 12 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं।
जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार से अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उन्हें फ्रीज एवं जब्त करने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
ऑपरेशन चक्रव्यूह’ के तहत हनुमानगढ़ पुलिस की फिर बड़ी कार्रवाई: कुख्यात नशा तस्कर सलमान खान का 1 करोड़ का मकान फ्रीज


