जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले RSRTC बनाम सीताराम (RSRTC V/s Sitaram) में सुनवाई करते हुए संबंधित ट्रिब्यूनल द्वारा पारित विवादित आदेश के क्रियान्वयन (Operation) पर अंतरिम रोक (Stay Order) लगा दी है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) को बड़ी राहत मिली है।
आज सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के समक्ष निगम का पक्ष पुरजोर तरीके से रखा गया। मामले में पैरवी अधिवक्ता भुवनेश्वर शर्मा द्वारा की गई जिनके साथ अधिवक्ता तुषार शर्मा एवं अधिवक्ता राजपाल धनखड़ सहयोगी कौंसल के रूप में उपस्थित रहे।
कौंसल्स द्वारा प्रस्तुत तर्कों और तथ्यों पर विचार करने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के विवादित आदेश के प्रभाव पर स्थगन आदेश (Stay) जारी कर दिया।
राजस्थान उच्च न्यायालय : ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगी रोक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को मिली बड़ी राहत


