जयपुर । भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सामुदायिक संपर्क समूह (सीएलजी) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार अब राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े संगठनों के कार्यकर्ता भी थाना और पंचायत स्तर की सीएलजी समितियों के सदस्य बन सकेंगे। इसके लिए राजस्थान पुलिस नियम, 2008 के नियम 12(5)(सी) को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंध था।
सीएलजी पुलिस और आमजन के बीच समन्वय का माध्यम है। इसके सदस्य कानून-व्यवस्था, शांति बनाए रखने, त्योहारों और आपदा के समय सहयोग तथा अपराध नियंत्रण में पुलिस की मदद करते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 75 हजार से अधिक सीएलजी सदस्य सक्रिय हैं। पंचायत स्तर पर 5 और थाना स्तर पर 30 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है, जिन्हें एसएचओ और सीओ की अनुशंसा पर जिला पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं।
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, सीएलजी से हटा राजनीतिक प्रतिबंध

