वर्ष 2025-26 तक के नगरीय विकास कर पर ब्याज एवं शास्ति पूरी तरह माफ
जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आमजन को लंबित करों से राहत प्रदान करने तथा नगरीय निकायों की राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ‘सेवा सेतु अभियान-2026’ के तहत विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107(4) के अंतर्गत गृहकर एवं नगरीय विकास कर की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर करदाताओं को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत दी जा रही है।
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव प्रतीक जुईकर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अभियान के तहत सम्पूर्ण बकाया गृहकर की एकमुश्त राशि जमा कराने पर मूल गृहकर की राशि में 50 प्रतिशत की छूट तथा शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह प्रावधान आवासीय, व्यावसायिक, भूखण्डों एवं भवनों से संबंधित बकाया गृहकर पर लागू होगा।
इसी प्रकार वर्ष 2025-26 तक के नगरीय विकास कर की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में शत-प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा। इससे लंबे समय से लंबित करों का निस्तारण कर नागरिकों को आर्थिक राहत प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
16 अक्टूबर, 2026 तक चलेगा अभियान
राज्य के नगरीय निकायों में आयोजित सेवा सेतु अभियान-2026 के दौरान ही इन छूटों का लाभ दिया जाएगा। नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को बकाया कर की जानकारी एवं देय राशि उपलब्ध करवाते हुए एकमुश्त कर जमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
करदाताओं को बड़ी राहत: बकाया गृहकर पर मूल राशि में 50 प्रतिशत तक छूट, शास्ति में शत-प्रतिशत

