मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ मतदाता 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से एक दस्तावेज प्रस्तुत कर कर सकेंगें मतदान
मतदान के समय संबंधित दस्तावेज साथ लाने की जिला निर्वाचन अधिकारी ने की अपील
जयपुरर। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए चुनाव की घोषणा किए जाने से पूर्व जारी निम्नांकित 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों की सूची
- आधार कार्ड।
- विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) मनरेगा कार्ड।
- बैंकों/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक।
- श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- पैन कार्ड।
- भारतीय पासपोर्ट।
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज।
- केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
- सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने बताया कि उपर्युक्त 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से केवल वे ही दस्तावेज मान्य होंगे, जो इन पंचायतों के निर्वाचन की लोक सूचना की दिनांक से पूर्व के हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय उपर्युक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ लाएं, जिससे मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं निष्पक्षता से सम्पन्न हो सके।

