जयपुर। न्यू सांगानेर रोड पर वर्षों से ट्रैफिक जाम का कारण बने अतिक्रमणों पर अब कार्रवाई तय हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक सभी स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण दो महीने के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने JDA की साढ़े पांच महीने का समय मांगने वाली दलील को खारिज करते हुए तय समय में कार्रवाई पूरी करने को कहा है। जेडीए को 6 अक्टूबर तक कार्रवाई की पालना रिपोर्ट भी अदालत में पेश करनी होगी।
जनहित याचिका में बताया गया कि जयपुर मास्टर प्लान के अनुसार सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक न्यू सांगानेर रोड की चौड़ाई 100 फीट निर्धारित है, लेकिन अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण कई जगह सड़क की उपयोगी चौड़ाई घटकर करीब 20 फीट रह गई है। इससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
सुनवाई के दौरान JDA की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि कार्रवाई से पहले 2.4 किलोमीटर लंबे मार्ग का ड्रोन मैपिंग के जरिए सर्वे कराया जाएगा। इसके बाद मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान के आधार पर अतिक्रमण चिन्हित किए जाएंगे।
इसके बाद JDA एक्ट की धारा 72 के तहत नोटिस जारी किए जाएंगे, आपत्तियों का निस्तारण होगा और पुलिस बल की सहायता से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि JDA ने पूरी प्रक्रिया के लिए साढ़े पांच महीने का समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे मंजूर नहीं किया और दो महीने की समयसीमा तय कर दी।
न्यू सांगानेर रोड से हटेंगे अतिक्रमण, हाईकोर्ट का JDA को दो महीने में कार्रवाई का आदेश


