जयपुर। मदन दिलावर, पंचायती राज मंत्री ने प्रतिबंधित प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, गिलास, चाकू, ट्रे, प्लेटे, प्लास्टिक केरी बैग, मिठाई, ज्यूस पैकेजिंग फिल्म, निमंत्रण पत्र आदि के प्लास्टिक सप्लायर्स और स्टाॅकिस्ट को 15 दिवस के भीतर अपने स्टाॅक हटाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि 15 दिवस के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
दिलावर, ओटाराम देवासी, राज्य मंत्री, पंचायती राज विभाग के साथ आज सोमवार को शासन सचिवालय स्थित पंचायती राज भवन सभागार में प्लास्टिक अपषिष्ट प्रबंधन पर विभिन्न विभागों, प्लास्टिक उत्पादनकर्ता स्टाॅकिस्ट आदि के साथ बैठक ले रहे थे। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक के उत्पादनकर्ता और स्टॉकिस्ट आदि पर प्रभावी कार्यवाही पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक का उपयोग करने से प्रतिवर्ष साढ़े सात लाख लोग मर रहे है। उन्होंने प्लास्टिक उपयोग न करने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी सरकारी विभागों में प्लास्टिक का उपयोग न करने के दिशा-निर्देश जारी करें और जो कोई सरकारी अधिकारी-कर्मचारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते पाया जाता है तो उससे विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावे।
पंचायती राज मंत्री ने निर्देश दिये कि राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि राजकीय कार्यालयों, कार्यक्रम एवं दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित रहे, ताकि पर्यावरण संरक्षरण को बढावा मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यालयों से बाहर निकले और निरीक्षण कर प्लास्टिक उपयोग न करने के दिशा निर्देशों की पालना न करने वालों पर कार्यवाही करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि पॉलीथीन का उत्पादन करने वालों को इसके दुष्परिणामों की जानकारी देकर उन्हें उत्पादन नहीं करने के लिए समझाईश करें। साथ ही आमजन को भी इसका उपयोग नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने प्लास्टिक के दुष्परिणामों की जानकारी आमजन को देने के लिए जन जागरूकता लाने की कार्यवाही करें।
डाॅ. जोगाराम, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ने कहा कि प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना की जा रही है, जहां कचरे में से प्लास्टिक अलग किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने स्थानीय निकाय विभाग को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के बायलॉज बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग न करने और प्लास्टिक के स्थान पर उपलब्ध विभिन्न वैकल्पिक सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने और उसका पूर्ण प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये।
बैठक में श्रीमती सलोनी खेमका, निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायती राज विभाग, स्वायत शासन विभाग, राज्य प्रदूषण बोर्ड, पर्यावरण विभाग आदि विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
प्रतिबंधित प्लास्टिक के सप्लायर्स और स्टाॅकिस्ट पर होगी सख्त कार्यवाही, 15 दिवस में प्रतिबंधित प्लास्टिक स्टॉक हटाने के निर्देश

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