तीन बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में मालपुरा डूगर सुमेल योजना के पास जेडीए स्वामित्व की करीब 5 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जोन-11 में पिपला भरत सिंह ग्राम जयसिंहपुरा त. सांगानेर जिला जयपुर में करीब 03 बीघा कृषि भूमि पर नवीन अवैध कॉलौंनी को पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन पीआरएन-नॉर्थ में धावास रोड विकास नगर के भूखण्ड सं. बी-78 में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिग की कार्यवाही की गई।
महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन-10 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मालपुरा डूगर सुमेल योजना के पास खसरा न. 69 जेडीए स्वामित्व की करीब 05 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा-अतिक्रमण कर अवैध रूप से पत्थर मलवा सीमेन्ट डालकर मिट्टी की सडक बनाकर अवैध कब्जें-अतिक्रमण किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर आज उपायुक्त जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया जाकर सरकारी भूमि को कब्जा-अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
जेडीए द्वारा जोन-11 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम जयसिंह पुरा पिपला भरत सिंह त. सांगानेर जिला जयपुर में करीब 03 बीघा कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘ष्याम आंगन‘ के नाम से बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सडकें,बाउन्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-11 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
इसी प्रकार जोन- पी आर एन (नाथ)र् के क्षेत्राधिकार में अवस्थित धावास रोड विकास नगर के भूखण्ड सं. बी-78 में ंव्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 11.6.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध निर्माण के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर ताला सील व चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 11, पी आर एन (नाथ)र् तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 817 बीघा सरकारी भूमि व वर्ष 2025 में 444 बीघा आज तक कुल 1261 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है एवं वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 180 आज तक कुल 563 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
जोन-10 में पॉच बीघा सरकारी भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त
