जयपुर। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देषानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. रष्मि कांकरिया के नेतृत्व में सोमवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई।
नगर निगम जयपुर द्वारा दिये गये नोटिसों के उपरान्त भी आर.एम.ए ट्रेड लाईसेंस प्राप्त नहीं किये जाने पर राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग के आदेष क्रमांक 8(ग) () नियम/डी.एल.बी/16/1680 दिनांक 31.01.2017 नोट के बिन्दु संख्या 06 के तहत मालवीय नगर जोन में संचालित 5 प्रतिष्ठान जिसके अन्तर्गत 1. LOVE OVER COFFEE, S-7 LAKHANPURI TONK ROAD B2 BYPASS OPP. TO CLARION BELLA CASA HOTEL, 2. SHREE GOVINDAM BOJANALYA Satya Vihar, Krishna Nagar 1, Gandhi Nagar, 3. J.MD BAKERS & FAST FOOD, Opp. BMW Showroom Near Idea Office, Main Tonk Rd, Durgapura, 4. NOTHING BEFORE COFFEE, Kailshpuri, Tonk Rd, Near Ider Showroom Mahaveer Nagar-1 Muktanand Nagar, Gopal Pura Mode, 5. STARSTUD CAFE, 3, Kailashpuri Tonk Rd इत्यादि को नियमानुसार RMA License (अनुज्ञा-पत्र) प्राप्त करने तक अथवा अग्रिम आदेषों तक के लिए बंद किया गया है साथ ही उक्त प्रतिष्ठानों को लाइसेंस की उपविधियों की पालना किये जाने हेतु पाबन्द किया गया।
नगर निगम आयुक्त श्री ओम कसेरा ने अपील की कि नगर निगम जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, केंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्सनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आईसक्रीम व आईसक्रीम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आर.एम.एम टेªड लाईन्सेंस प्राप्त करके ही किया जावें अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगीं जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।
नोटिस दिये जाने के बाद भी आर.एम.ए ट्रेड लाईसेंस प्राप्त नहीं किये जाने पर 5 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही

