लंदन। भगोड़े नीरव मोदी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। भगोड़े भारतीय हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण तक जमानत पर रिहा होने की मांग को गुरुवार को लंदन की एक अदालत ने खारिज कर दिया। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी में अपनी कथित संलिप्तता का विवरण सार्वजनिक होने से पहले 2018 में भारत से भाग जाने वाला नीरव मोदी मार्च 2019 से हिरासत में है। उसके वकील का कहना है कि 55 वर्षीय मोदी ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है।
बता दें कि नीरव दीपक मोदी 19 मार्च 2019 से यूके की जेल में है। यह याद किया जा सकता है कि नीरव मोदी एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी है, जो पंजाब नेशनल बैंक से 6498.20 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए सीबीआई के बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में ट्रायल के लिए वांछित है। भारत सरकार के पक्ष में यूके के उच्च न्यायालय द्वारा उसके प्रत्यर्पण को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। यूके में हिरासत में लिए जाने के बाद से यह उसकी 10वीं जमानत याचिका है, जिसका सीबीआई ने क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस, लंदन के माध्यम से सफलतापूर्वक बचाव किया।
नीरव मोदी को लंदन में कोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज

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