जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन सोबल्या की ढ़ाणी जाजोला की तलाई तहसील आमेर में जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ वृहद स्तर पर बनी अवैध होटल की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की गई। जोन-12 में ग्राम सरना डूंगर रामदेव नगर-1 के भूखण्ड सख्ंया-03, में जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी अवैध फैक्ट्री की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग एवं सरना डूंगर फैक्ट्री एरिया के पास जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के कृषि भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी अवैध फैक्ट्री/गोदाम की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग साथ ही सरना डूंगर फैक्ट्री एरिया के पास भूखण्ड संख्या 9, 9ए, 9बी आवासीय भूखण्डों पर जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी अवैध फैक्ट्री/गोदाम की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की गई।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित सोबल्या की ढ़ाणी जाजोला की तलाई तहसील आमेर, जिला जयपुर के खसरा नं.-3373, 3374 पर जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के कृषि भूमि पर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ वृहद स्तर पर अवैध होटल का निर्माण किये जाने पर जेडीए अधिनियम 1982 की धारा 32 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर संषोधन अधिनियम 2010 की धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 31.05.2024 के उक्त अवैध होटल के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10, 03 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सरना डूंगर रामदेव नगर-1 के भूखण्ड सख्ंया-03 क्षेत्रफल करीब 548 वर्गगज में जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ प्लास्टिक का दाना बनाने की अवैध फैक्ट्री का निर्माण किये जाने पर धारा 32 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 31.05.2024 के उक्त अवैध फैक्ट्री के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।
जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सरना डूंगर फैक्ट्र एरिया के पास कृषि भूमि पर क्षेत्रफल करीब 100×67 वर्गफीट में जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध फैक्ट्री/गोदाम का निर्माण किये जाने पर धारा 32 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 31.05.2024 के उक्त अवैध फैक्ट्री/गोदाम के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।
साथ ही जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम सरना डूंगर फैक्ट्री एरिया के पास रामा इण्डस्ट्रीयल के भूखण्ड संख्या 9, 9ए, 9बी आवासीय भूखण्डो पर क्षेत्रफल करीब 130×55 वर्गफीट में जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अवैध फैक्ट्री/गोदाम का निर्माण किये जाने पर धारा 32 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 31.05.2024 के उक्त अवैध फैक्ट्री/गोदाम के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 07 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए ने चार स्थानों पर अवैध भवनों को किया सील
