जयपुर। कैलाश चन्द्र बिशनोई, उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर ने बताया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा आज दिनांकः 24.11.2024 को प्रवर्तन संबंधी निम्नांकित कार्यवाहियां सम्पादित की गई।
- जोन-पी.आर.एन.(नोर्थ) कालवाड़ रोड़, गोकुल नगर, में बिना एकीकरण कराये भूखण्ड संख्या सी-19, सी-20 दोनो भूखण्डों को मिलाकर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सैटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बने बेसमेन्ट+04 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही।
- कालवाड़ रोड़, गोकुल नगर, में बिना एकीकरण कराये भूखण्ड संख्या-25, 26 दोनो भूखण्डों को मिलाकर जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सैटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बने बेसमेन्ट+04 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही।
- जोन- पी.आर.एन.(नोर्थ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कालवाड़ रोड़, गोकुल नगर में बिना एकीकरण कराये भूखण्ड संख्या सी-19, सी-20 दोनो भूखण्डों को मिलाकर में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सैटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेन्ट+04 मंजिला में अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 24.11.2024 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारों खिड़कियों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
- जोन-पी.आर.एन.(नोर्थ) के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कालवाड़ रोड़, गोकुल नगर में बिना एकीकरण कराये भूखण्ड संख्या-25, 26 दोनो भूखण्डों को मिलाकर में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सैटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर बेसमेन्ट+04 मंजिला में अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 24.11.2024 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेश द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों, शटरों पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-पी.आर.एन.(नोर्थ) तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर श्री कैलाश चन्द्र बिशनोई ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित शिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 0141 2575151 पर 24×7; हेल्प लाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल cce.jda@rajasthan.gov.in & enforcement.jda@rajasthan.gov.inपर अवैध निर्माण/ कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की शिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।
