जयपुर। राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव कराने की तय समय सीमा के बाहर का आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त राजेश्वर सिंह को अवमानना नोटिस जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आज (2 अप्रैल) नोटिस जारी किए।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने कोर्ट को बताया- सरकार और आयोग जानबूझकर चुनाव टाल रहे हैं। जो हाईकोर्ट के आदेश की सीधे तौर पर अवमानना है। आयोग ने निकाय चुनाव के लिए 22 अप्रैल तक फाइनल मतदाता सूची जारी करने का कार्यक्रम तय किया है।
अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा है कि उन्होने हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का कार्यक्रम तय समय सीमा से बाहर का कैसे जारी कर दिया। अदालत ने चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा हैं।
चुनाव में देरी पर राज्य चुनाव आयुक्त को अवमानना नोटिस


