जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में मंगलवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई। डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि सांगानेर जोन में संचालित रेस्टोरेंन्ट को बार-बार नोटिस दिये जाने के उपरांत भी लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाये जाने तथा लाईसेंस उपविधियों की पालना नहीं किये जाने पर प्रतिष्ठानों को बंद किया गया। जिसके अंतर्गत
- ARN HOTELS & RESORT, PLOT NO 01, HOTEL EVERLAND WISH, GIRDHAR MARG, MALVIYA NAGAR, JAIPUR, WARD NO 125
- BISTRO 57 UNIT OF NANCY FOOD, WORLD TRADE PARK, JLN ROAD,
- BLUE BIRD HOTEL AND RESTAURANT, 349, FASHION STREET, RAJA PARK, JAIPUR, WARD NO 150, SAMRAT HOTEL AND RESTAURANT , 12-E, GAYATRI COLONY, SANGANER, TONK ROAD, JAIPUR, WARD NO 100
- DHARAM RAJ CANTEEN, SANTOKBA DURLABHJI, SANTOKBA DURLABHJI MEMORIAL HOSPITAL (SDMH), NEAR BHAWANI SINGH RD, RAMBAGH, JAIPUR, RAJASTHAN, NEAR BHAWANI SINGH RD, RAMBAGH, JAIPUR, RAJASTHAN, WARD NO 123
- PINKCITY HOSPITALITY SERVICES, 9/C/1, MALVIYA NAGAR, NEAR AMIT BHARADWAJ PATROL PUMP, WARD NO 130
- QUEENS HUB PVT. LTD., 39, HALDIYA HEIGHTS, GIRDHAR MARG, MALVIYA NAGAR को नियमानुसार 30 दिवस या आर.एम.ए लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र) नवीनीकरण करवाये जाने तक (जो भी पहले हो) के लिए बंद किया गया है। मौके पर बंद किये गये प्रतिष्ठानों में बहुत गंदगी भी पाई गई है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, केंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्सनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आईसक्रिम व आईसक्रिम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आर.एम.ए ट्रेड लाईन्सेंस प्राप्त करके ही किया जावें अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगीं जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।
