जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन आगरा रोड़ पर ग्रीन पार्क योजना के भूखण्ड संख्या-एस-1 से एस-10 तक में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी 05 अवैध दुकानो की नियमानुसार पुख़्ता सील किया गया। जोन-पीआरएन-नोर्थ में गोकुलपुरा कालवाड रोड तिलक विहार के भूखण्ड संख्या 35-36 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सेट बैक वायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर बनी 03 मंजिला अवैध बिल्डिंग, जोन-07 में सिरसी रोड आफिर्सस कैम्पस के भूखण्ड संख्या 145-146 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावासयिक प्रयोजनार्थ सेट बैक वायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर किये गये अवैध निर्माण एवं जोन-12 में सरना डूंगर बालाजी विहार 63 बड की ढाणी के पास जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावासयिक प्रयोजनार्थ बने 04 अवैध कारखाने/गोदामों की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित आगरा रोड़ ग्रीनपार्क योजना के भूखण्ड सख्ंया-एस-01 से एस- 10 तक में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावयायिक प्रयोजनार्थ करीब 100×25 फिट मे 05 अवैध दुकानों का निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 12.09.2024 को उक्त अवैध दुकानों के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो, शटरों पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-10 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गइर्।
जेडीए द्वारा जोन पीआरएन-नोर्थ क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम गोकुलपुरा कालवाड रोड तिलक विहार के भूखण्ड सख्ंया 35-36 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सेट बैक वायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर 03 मंजिला अवैध बिल्डिंग के निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 12.09.2024 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जाये। उक्त कार्यवाही उप नियत्रक प्रवर्तन द्वितीय प्रवर्तन अधिकारी जोन-पी आर एन (नोर्थ)तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-07 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सिरसी रोड आफीर्सस कैम्पस के भूखण्ड सख्ंया 145-146 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के सेट बैक वायलॉज का गम्भीर उल्लघंन कर टीनसेड लगाकर अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 12.09.2024 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-07 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
इसी प्रकार जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सरनाडूंगर बालाजी विहार 63 बड की ढाणाी के पास में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावयायिक प्रयोजनार्थ मूर्तियां एवं बैरिंग बनाने के 04 अवैध कारखानों/गोदामों का निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 12.09.2024 को उक्त अवैध कारखानों/गोदामों के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो, शटरों पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए ने चार स्थानों पर बनाये गये अवैध व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भवनों को किया सील
