नोटिस दिये जाने के बाद भी आर.एम.ए ट्रेड लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाये जाने पर झोटवाड़ा जोन स्थित 1 प्रतिष्ठानों पर की गई कार्यवाही
जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में गुरूवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई। नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा दिये गये नोटिसों के उपरान्त भी आर.एम.ए ट्रेड लाईसेंस का नवीनीकरण नही करवाये जाने पर झोटवाड़ा जोन में संचालित 1 प्रतिष्ठान जिसके अन्तर्गत 1- RESTAURANT OF HOTEL SATYAM INN, PLOT NO. 1, NAGAURA NAGAR, GOPALPURA BYPASS ROAD, METRO PILLAR NO 01, JAIPUR को नियमानुसार 30 दिवस या आर.एम.ए लाईन्सेंस (अनुज्ञा-पत्र) नवीनीकरण करवाये जाने तक (जो भी पहले हो) तक के लिए बंद किया गया है।

साथ ही HOTEL SATYAM INN एवं JAIPUR CLASSIC (पुराना नाम-HOTEL DYNAMIC INN) SHOP NO 4,5,6,7,8 LIONS LANE BEED, KHATIPURA, JAIPUR, WARD NO 48, JAIPUR में मौके पर गंदगी पाये जाने पर 2 प्रतिष्ठानों से 5-5 हजार रूपये का कैरिंग चार्ज वसूला गया।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने अपील की कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, केंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्सनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आईसक्रीम व आईसक्रीम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आर.एम.एम ट्रेड लाईन्सेंस प्राप्त करके ही किया जावें अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगीं जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।