जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में मंगलवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई। डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि मालवीय नगर जोन में संचालित रेस्टोरेन्ट को बार-बार नोटिस दिये जाने के उपरांत भी लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाये जाने तथा लाईसेंस उपविधियों की पालना नहीं किये जाने पर प्रतिष्ठान को बंद किया गया। जिसके अंतर्गत MERCURY LOUNGE & ROOFTOP CLASS OF PEARL, K 48-49, SL MARG, INCOME TAX COLONY, DURGAPURA, JAIPUR को नियमानुसार 30 दिवस या आर.एम.ए. लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र) नवीनीकरण करवाये जाने तक (जो भी पहले हो) के लिए बंद किया गया है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, केंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्शनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आईसक्रीम व आईसक्रीम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आर.एम.ए. ट्रेड लाईसेंस प्राप्त करके ही किया जावे अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्रवाई की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।
गंदगी पाये जाने एवं लाईसेंस उपविधियों की पालना नहीं किये जाने पर मालवीय नगर जोन में प्रतिष्ठानों को किया बंद
