नई दिल्ली। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर का सामना कर रहे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों की एसआइटी से जांच कराने के आदेश दिये हैं। हालांकि कोर्ट ने जांच में सहयोग करने की शर्त पर फिलहाल विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है लेकिन उनकी टिप्पणियों पर बेहद आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि बयान से पूरा देश शर्मसार है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद विजय शाह की याचिका पर मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया जो पहले से कोर्ट में मौजूद राज्य की वकील ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा कि विजय शाह का बयान देखने और एफआइआर देखने के बाद उनका मानना कि मामले की जांच तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों की एसआईटी द्वारा की जानी चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने मामले की जांच तीन वरिष्ठ आइपीएस अधिकारियों की एसआइटी (स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम) से कराने के आदेश दिये।
ये आदेश न्यायमूर्ति सूर्य कांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने विजय शाह की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एफआइआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सोमवार को दिये। विजय शाह ने आपरेशन सिंदूर में मीडिया को ब्रीफ करने वाली कर्नल सोफिया के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था जिसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए एफआइआर दर्ज करने के आदेश दिये थे। जिसके खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आदेश दिया है कि वह मंगलवार को सुबह 10 बजे तक एसआइटी गठित कर दें। एसआइटी तीन आइपीएस अधिकारियों की होगी और अधिकारी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं होंगे।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए एसआइटी जांच के आदेश

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