जयपुर। जेडीए अपीलीय अधिकरण ने जयपुर के गोपालपुरा बाइपास पर बिड़ला समूह को स्कूल, अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के लिए दी गई 213 बीघा 13 बिस्वा में से 150 बीघा 10 बिस्वा जमीन का कब्जा वापस लेने के राज्य सरकार व जेडीए के निर्णय को सही माना है। अधिकरण ने कहा कि इस भूमि पर समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया, ऐसे में जेडीए को बिना नोटिस दिए जमीन वापस लेने का अधिकार था।
जेडीए अपीलीय अधिकरण ने इस मामले में नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए यह आदेश दिया। अपीलार्थी पक्ष ने कहा कि राज्य सरकार के 2 मई 2016 के आदेश को हाईकोर्ट में चुनाैती दे रखी है। ऐसे में जेडीए के आदेश के खिलाफ यह अपील पोषणीय नहीं है। जेडीए के विशेष अधिवक्ता अमित कुड़ी ने बताया कि अस्पताल व स्कूल के भवनों का निर्माण लीज डीड के एक साल के भीतर शुरू कर उसे 3 साल में पूरा किया जाना था।
इसके बाद तीन साल में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा करना था और अगले 3 साल में स्कूल, अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के लिए आवास का निर्माण किया जाना था। इसके बाद जेडीए ने निर्माण के लिए समय सीमा 31 मार्च 2011 तक बढ़ा दी, लेकिन निर्माण पूरा नहीं हुआ। राज्य सरकार के निर्देश पर जेडीए ने बीपीसी मीटिंग में 24 मई 2016 को 150 बीघा 10 बिस्वा जमीन का आवंटन रद्द कर दिया। कंपनी ने अपील में कहा कि राज्य सरकार व जेडीए ने बिना विधिक कार्रवाई जमीन का आवंटन रद्द कर दिया, जो गलत है।
150 बीघा जमीन पर जेडीए का कब्जा बरकरार, बिड़ला समूह की अपील खारिज
