जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले लाखों की संख्या में निवास कर रहे घुमंतू और अर्धघुमंतू परिवारों को साधने की कोशिश राजस्थान सरकार ने शुरू कर दी है। राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को इन परिवारों को रियायती दरों पर भूमि पट्टा जारी करेगी।
इसके लिए पंचायती राज विभाग ने सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को सर्कुलर भेज कर ग्राम पंचायतों में आबादी भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं। इन परिवारों को अधिकतम 300 वर्ग गज तक की भूमि रियायती दरों पर दी जाएगी। सभी ग्राम पंचायतों को घुमंतू और अर्धघुमंतू भूमिहीन परिवारों के विभाग ने हर ग्राम पंचायत में 5 सितंबर तक आवेदन लेने की समयसीमा तय की है। सात सितंबर तक आवेदनों का ब्योरा पंचायतीराज विभाग को भेजना होगा।
विभाग के सर्कुलर के मुताबिक 29 अगस्त तक सभी गांवों में आबादी भूमि चिह्नित करनी होगी। ये काम विकास अधिकारी की देखरेख में होगा। जिस ग्राम पंचायत में आबादी भूमि नहीं है। वहां विकास अधिकारी नई आबादी भूमि का प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भिजवाएंगे।
भूमि आवंटन के लिए 5 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। छह सितंबर से 25 सितंबर के बीच सभी ग्राम पंचायतों की बैठक में भूमि आवंटन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद 2 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में होने वाली ग्राम सभाओं में इन परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टे जारी किए जाएंगे।
राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर को रियायती दरों परजारी करेगी भूमि पट्टा
