जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई।
नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा दिये गये नोटिसों के उपरान्त भी आर.एम.ए ट्रेड लाईसेंस प्राप्त नहीं करने पर विद्याधर नगर जोन में संचालित THE URBAN THEKA CAFÉ ,oa CHAI SUTTA BAR, CENTRAL SPINE, VIDHADHAR NAGAR JAIPUR को नियमानुसार 30 दिवस या आर.एम.ए लाईन्सेंस (अनुज्ञा-पत्र) प्राप्त करने (जो भी पहले हो) तक के लिए बंद किया गया है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कांकरिया ने अपील की कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित अपने प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, केंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्सनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आईसक्रिम व आईसक्रिम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आर.एम.एम टेªड लाईन्सेंस प्राप्त करके ही किया जावें अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगीं जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।
नोटिस दिये जाने के बाद भी आर.एम.ए ट्रेड लाईसेंस प्राप्त नहीं करने पर THE URBAN THEKA CAFÉ एवं CHAI SUTTA BAR, CENTRAL SPINE, VIDHADHAR NAGAR पर की गई कार्यवाही
