जयपुर। नगर निगम ग्रेटर द्वारा क्षेत्राधिकार की सीमा में व्यावसायिक अथवा मिश्रित भू-उपयोग के लिए अनुमत भूखण्ड, परिसर पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट, कैफे, केन्टीन, मिठाई व नमकीन की दुकान व नमकीन के कारखाने, बेकरी, ढाबा, आईसक्रीम, आईसक्रीम फैक्ट्री, मिनरल वॉटर फैक्ट्री, गैस युक्त शीतल पेय इत्यादि व्यवसाय के संचालन हेतु उपरोक्त सभी प्रकार के संस्थानों को निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए नियमानुसार आर.एम.ए. ट्रेड लाइ्रसेंस लिया जाना; नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ॰ रश्मि कांकरिया ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2017 एवं 11.05.2022 को आदेश पारित कर लाईसेंस शुल्क का पुनः निर्धारण एवं आर.एम.ए. ट्रेड लाईसेंस जारी करने के नियमों में संशोधन किया गया है। उक्त आदेश की पालना में नगर निगम ग्रेटर की सीमा में व्यावसायिक अथवा मिश्रित भू-उपयोग के लिए अनुमत भूखण्ड, परिसर पर संचालित होटल, रेस्टोरेन्ट, कैफे, केन्टीन, मिठाई व नमकीन की दुकान व नमकीन के कारखाने, बेकरी, ढाबा, आईसक्रीम, आईसक्रीम फैक्ट्री, मिनरल वॉटर फैक्ट्री, गैस युक्त शीतल पेय इत्यादि व्यवसाय के संचालन हेतु उपरोक्त सभी प्रकार के संस्थानों को निर्धारित शुल्क जमा करवाते हुए नियमानुसार आर.एम.ए. ट्रेड लाइ्रसेंस लिया जाना/नवीनीकरण करवाया जाना अनिवार्य है। अन्यथा संबंधित प्रतिष्ठान/संस्था के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को होगा।
इस प्रकार से होगी आवेदन प्रक्रिया :
ऑनलाईन नये आवेदन/नवीनीकरण हेतु सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल sso.rajasthan.gov.in पर जाकर लॉगइन (Log In)/रजिस्ट्रेशन पश्चात् लॉगइन करना है।
उसके बाद वेब पेज पर प्रदर्शित Lsg online service पर क्लिक करना है। नया आवेदन करने हेतु वेब पेज पर प्रदर्शित New trade license पर क्लिक करने पर आवेदन फार्म प्रदर्शित होगा, जिसको आवश्यक दस्तावेजाें एवं जानकारी के साथ भरकर सबमिट करना है।
पूर्व में जारी लाईसेंस के नवीनीकरण हेतु वेब पेज पर प्रदर्शित Renewal Trade license पर क्लिक कर पुराना लाईसेंस का नम्बर भरना है उसके बाद प्रदर्शित लाईसेंस फीस को ऑन लाईन माध्यम से जमा करवाने पर नवीनीकरण करवाये गये लाईसेंस की प्रति डाउनलोड हो जायेगी।
लाईसेंस समाप्ति की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लाईसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य है एवं विलम्ब की स्थिति में लाईसेंस फीस की राशि का प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत राशि शास्ती के रूप में वसूली जायेगी। इस संबंध में अन्य किसी भी जानकारी हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय (फो. नं.- +911412743386), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर (मुख्यालय) कमरा नं. 229 में सम्पर्क कर सकते हैं।
नगर निगम ग्रेटर सीमा में संचालित होटल, रेस्टॉरेंट, कैफे, कैंटीन या मिठाई की दुकान या कारखाने संबंधी व्यवसायों के संचालन हेतु लेना होगा आरएमए लाइसेंस
