जयपुर। आयुक्तालय, विशेष योग्यजन, जयपुर द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित कई निर्मित परियोजनाओं में भवन विनियम में विशेष योग्यजन हेतु उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ति नहीं की जा रही है। आयुक्तालय, विशेष योग्यजन से कई अनुमोदित प्रकरणों में अनियमिताओं बाबत शिकायत प्राप्त हुई है:- Mangiam Aadhar, Vaishali estate, Gandhi Path W Jaipur, Manglam Arpan Residency, Mansarovar, Jaipur, Kedia The Palm, Vaishali Nagar, Jaipur, Ashiyana Ekansh, Bhankrota, Jaipur, Ashiyana Umang, Amer Road, Jaipur साथ ही वास्तुविद अक्षित ठौलिया द्वारा प्रोजेक्ट सेवन-हेवन, राजस्व ग्राम सिरसी, गांधीपथ एवं वास्तुविद रिकी माथुर द्वारा प्लॉट नम्बर सी-212, 213. गौतम मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर द्वारा विशेष योग्यजन हेतु उल्लेखित प्रावधानों की मौके पर पूर्ति नहीं होने के पश्चात भी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने बाबत आपत्ति प्राप्त हुई है।
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भवन मानचित्र समिति बिल्डिंग प्लान की 300वीं बैठक दिनांक 21.08.2024 में संबंधित विकासकर्ता एवं वास्तुविद के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों हेतु चर्चा की गई।
जयपुर विकास आयुक्त मंजू राजपाल द्वारा आयुक्तालय, विशेष योग्यजन से प्राप्त पत्रों/ निर्देशों के क्रम में प्रश्नगत परियोजनाओं की जल्द मौका रिपोर्ट कर विशेष योग्यजन के प्रावधानों के अनुरूप मौके पर निर्माण नहीं पायें जाने पर संबंधित विकासकर्ता एवं वास्तुविद् को नोटिस जारी किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है।
भविष्य में भी मौके पर समस्त परियोजनाओं में विशेष योग्यजन को सुगम व्यवस्था उपलब्ध करवाने की दृष्टि से विकासकर्ता एवं वास्तुविद के द्वारा प्रचलित भवन विनियमानुसार विशेष योग्यजन हेतु उल्लेखित प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करवाई जावें तथा इस हेतु समस्त उपायुक्त जोन को भी निर्देशित किया गया।
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा उक्त प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेंगी।
जेडीए भवन विनियम में विशेष योग्यजन के प्रावधानों के उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध करेगा कार्यवाही
