जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-पीआरएन-नोर्थ में गोकुलपुरा, रमेश नगर के भूखण्ड संख्या बी-48 में साईट प्लान के विपरीत व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन-पीआरएन-नोर्थ के क्षेत्राधिकार में अवस्थित गोकुलपुरा, रमेष नगर, के भूखण्ड संख्या बी-48 में साईट प्लान के विपरीत व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$चतुर्थ मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 05.05.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध निर्माण के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर, शटर पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-पीआरएन-नोर्थ तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए ने भूखण्ड संख्या बी-48 में साईट प्लान के विपरीत व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण करने पर भवन को किया सील
