जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-09 में सैण्ट्रल स्पाईन, जगतपुरा के भूखण्ड संख्या 33 में सैटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। साथ ही श्रीनाथ नगर के भूखण्ड संख्या 13 में सैटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ किये गये अवैध निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। महानिरीक्षक पुलिस कैलाश चन्द्र विश्नोई ने बताया को जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सैण्ट्रल स्पाईन,जगतपुरा के भूखण्ड संख्या 33 में सैटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बेसमेन्ट$03 मंजिला 02 अवैध बिल्डिंग का निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 06.05.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से शटर पर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
जेडीए द्वारा जोन-09 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित श्रीनाथ नगर के भूखण्ड संख्या 13 में सैटबैक बायलॉज का गंभीर उल्लंघन कर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 06.05.2025 को उक्त व्यवसायिक अवैध निर्माण के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवारों से चुनवाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-09 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए ने दो स्थानों पर सैट बैक में अवैध निर्माण करने पर किया सील

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