जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-05 में नंदपुरी, सोडाला के भूखण्ड संख्या एफ-12 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बने ग्राउण्ड फ्लोर $ 03 मंजिला अवैध बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाष चन्द्र विष्नोई ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित नंदपुरी, सोडाला के भूखण्ड संख्या एफ-12 में जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ ग्राउण्ड फ्लोर $ 03 मंजिला में अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर आज दिनांक 06.12.2024 को उक्त अवैध बिल्डिंग के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
उक्त कार्यवाही मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, प्रवर्तन अधिकारी जोन-05 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर कैलाष चन्द्र बिष्नोई ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित षिकायतों के संबंध में वे स्वंय उपस्थित होकर; कन्ट्रोल रूम हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 0141 2575151 पर 24×7; हेल्प लाईन 181 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं जरिये मेल cce.jda@rajasthan.gov.in & enforcement.jda@rajasthan.gov.in पर अवैध निर्माण/ कब्जा/अतिक्रमण इत्यादि की षिकायत/परिवाद प्रस्तुत व सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवें।
जेडीए ने जोन-5 में अवैध व्यावसायिक बिल्डिंग को किया सील
