जयपुर। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), राजस्थान की टीम ने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म-ब्लिंकिट के जयपुर में 22 गोदाम स्थित वेयरहाउस पर भारतीय मानक ब्यूरोअधिनियम, 2016 के उल्लंघन हेतु 9 अप्रैल 2025 को तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में वे उत्पाद जब्त किए गए जिन्हें बिना मानक मुहर (आईएसआई मार्क एवं रजिस्ट्रेशन मार्क) विक्रय हेतु संग्रहित किया गया था।यह कार्रवाई श्रीमती कनिका कालिया, निदेशक एवं प्रमुख, बीआईएस राजस्थान के निर्देश पर बीआईएस के अधिकारियों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा की गई जिनमें रमन कुमार त्रिवेदी (संयुक्त निदेशक), श्रीमती पूनम चौधरी (संयुक्त निदेशक) शामिल थे।
कार्रवाई के दौरान 197 से अधिक श्रेणियों के कुल 265 निम्नलिखित उत्पाद जब्त किए गए जिनमें से अधिकतम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले उपभोक्ता उत्पाद हैं-
एल्युमीनियम एवं स्टील के बर्तन, स्टील की बोतलें, इंसुलेटेड फ्लास्क, इलेक्ट्रिक केतली, बेबी डायपर, चप्पल, इलेक्ट्रिक जूसर मिक्सर ग्राइंडर, मालिश करने के इलेक्ट्रिक उपकरण, कीटनाशक (मच्छर मारने हेतु) उपकरण, इलेक्ट्रिक कॉफी मेकर, त्वचा और बालों की देखभाल के उपकरण (हेयर स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर इत्यादि), एयर फ्रायर, घरेलू उपयोग के लिए, हैंडब्लेंडर, वैक्यूम क्लीनर, कीबोर्ड, इत्यादि।एमआरपी के आधार पर जब्त किए गए उत्पादों का अनुमानित मूल्य सात लाख रुपए आँका गया है।
कानूनीप्रावधानएवंदंड-
ये उत्पाद भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न गुणता नियंत्रण आदेशों एवं सूचना प्रौद्योगिकी वस्तुएं (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकताएं) आदेश, 2021 के तहत अनिवार्य प्रमाणन पध्दती के अंतर्गत आते हैं।भारतीय मानक ब्यूरो के वैध प्रमाणन लाइसेंस के बिना इन उत्पादों का निर्माण, विक्रय, संग्रहण, आयात इत्यादि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय एवं संज्ञेय अपराध है जिसकी सज़ा प्रथम उल्लंघन पर न्यूनतम 2 लाख रुपए एवं द्वितीय या उसके बाद के उल्लंघनों के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपए जुर्माना (जो कि उल्लंघित वस्तुओं के मूल्य के दस गुणा तक हो सकता है) या अधिकतम २ वर्ष की कारावास या दोनों है।
तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई के पश्चात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
उपभोक्ताओंहेतुसलाह-
भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ताओं से सतर्क रहने और कोई भी अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आने वाले उत्पाद खरीदने से पहले उसकी BIS प्रमाणन स्थिति जांचने का अनुरोध करताहै। उपभोक्ता:
- BIS Care App के माध्यम से उत्पाद का प्रमाणन सत्यापित करें (गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध);
- BIS मानक मुहरों (ISI मार्क, BIS रजिस्ट्रेशन मार्क, BIS हॉलमार्क) के दुरुपयोग की शिकायत BIS CARE App अथवा नजदीकी BIS कार्यालय में ईमेल या लिखित माध्यम से करें।सभी शिकायतों का निवारण गोपनीयता के साथ किया जाएगा।
बीआईएसकीअपील-
मानकों का अनुपालन करें। बीआईएस गुणवत्ता मानकों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और निर्माताओं, आयातकों और ई-कॉमर्स प्लेट फार्मों से भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के पूर्ण अनुपालन की अपील करता है।BIS प्रमाणन चिह्नों के दुरुपयोग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जनता गोपनीय रूप से BIS CARE App के माध्यम से रिपोर्ट कर सकती है या जयपुर शाखा कार्यालय से संपर्क कर सकती है।
