तस्करों के आलीशान मकान और स्कॉर्पियो अब पुलिस के कब्जे में
जयपुर। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए एसपी बी. आदित्य के नेतृत्व में पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F(1) के तहत पुलिस ने दो शातिर तस्करों की 1 करोड़ 12 लाख रुपये की चल-अचल संपत्ति को फ्रीज कर दिया है।
एसपी आदित्य ने बताया कि 30 दिसंबर 2025 को धोलापानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तस्कर भाइयों शाहरूख खान और दिलावर खान निवासी हथुनिया के खिलाफ यह कार्यवाही की गई है। वित्तीय जांच में सामने आया कि तस्करों ने एमडी, स्मैक और अफीम की तस्करी से गांव हथुनिया में 50-50 लाख रुपये के दो आलीशान मकान बनाए थे। साथ ही, तस्करी की कमाई से खरीदी गई 12 लाख रुपये की स्कॉर्पियो भी चिन्हित की गई।
दिल्ली से मिली मंजूरी, अब संपत्ति पर बोर्ड
थानाधिकारी हथुनिया उदयवीर सिंह द्वारा संपत्ति फ्रीजिंग का प्रस्ताव सफेमा (SAFEMA) अथॉरिटी नई दिल्ली को भेजा गया था। कंपिटेन्ट ऑथोरिटी से स्थाई अनुमोदन मिलने के बाद सोमवार 23 मार्च को अभियुक्तों की संपत्ति को आधिकारिक रूप से फ्रीज कर वहां जब्ती के बोर्ड लगा दिए गए हैं। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दिल्ली, जयपुर और मध्य प्रदेश में तस्करी के कई संगीन मामले दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि तस्करों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद करने वालों और अवैध कमाई से संपत्ति बनाने वालों के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।
नशा तस्करों के आलीशान साम्राज्य पर चला कानून का पंजा, 1.12 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज


