नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत की गई कार्यवाही
जयपुर। नगर निगम ग्रेटर द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों एवं आमजन के प्रति सख्ती दिखानी शुरू कर दी है मंगलवार को झोटवाड़ा जोन के बाजारों में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फैलाने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने से पूर्व झोटवाड़ा जोन की टीम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाने, कचरा हूपर में डालने की भी समझाइश की।
आयुक्त रुक्मणी रियाड ने बताया कि यदि प्रतिष्ठान, रेस्टोरेंट, ढाबा, मैरिज गार्डन, होटल, प्रतिष्ठानों के आसपास यदि गंदगी पाई जाती है या भवन निर्माण सामग्री या पानी भरा पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ग्रेटर ने गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों को थमाये नोटिस
