ग्यारह बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-05 में श्याम नगर विस्तार के प्लॉट नं. एफ-150 में सैटबैक कवर कर बने बेसमेन्ट$03 मंजिला अवैध निर्माण को सील किया गया। जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन आगरा रोड़, विजयपुरा रोड़ पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बनी बेसमेन्ट$02 मंजिला तथा ग्राउण्ड$ 01 मंजिला दो अवैध बिल्डिंगों की पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जोन-12 में निजी खातेदारी करीब 11 बीघा कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
उप महानिरीक्षक पुलिस, राहुल कोटोकी ने बताया कि जोन-05 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित श्याम नगर विस्तार के प्लॉट नं. एफ-150 में सैटबैक कवर कर बेसमेन्ट$03 मंजिला अवैध निर्माण किये जाने पर पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर उक्त 03 मंजिला अवैध निर्माण के प्रवेश द्वारों, गेटों, खिडकियों पर इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईटों की दीवार चुनवाकर ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।

उन्होंने बताया कि जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित आगरा रोड़, विजयपुरा रोड़, गायत्री मार्केट मंे बेसमेन्ट$ 02 मंजिला एवं ग्राउण्ड$01 मंजिला दो बिल्डिंगों का अवैध निर्माण किये जाने पर पर निर्माणकर्ताओं को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) का नोटिस जारी कर उक्त अवैध 02 बिल्डिंगों के प्रवेश द्वारों, गेटों, शटर पर इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ताला सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई।
जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कालवाड़ रोड़, निवारू रोड़, लालचन्दपुरा, जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़के व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित कालवाड़ रोड़, जिला जयपुर के खसरा नं. 474 में करीब 07 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल सड़के, प्लॉटांें की बाउण्ड्रीवाल व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर उप महानिरीक्षक राहुल कोटोकी के निर्देशन में आज जोन-12 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-05, 10, 12 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
प्रवर्तन प्रकोष्ठ जविप्रा द्वारा वर्ष 2024 में 383 व वर्ष 2025 में 322 आज तक कुल 705 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर अवैध कॉलोनियॉ बसाने के प्रयासों को विफल किया गया।
