जोन-10 में चार मंजिला अवैध व्यावसायिक भवन को किया सील
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-10 में ईकोलोजिकल जोन में केषव विद्यापीठ जामडोेली के सामने जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बनी अवैध 4 मंजिला बिल्डिंग की नियमानुसार पुख्ता सील की गई। साथ ही ईकोलोजिकल जोन में निजी खातेदारी करीब 25 बीघा कृषि भूमि पर 03 नवीन अवैध कॉलोनियों का प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया।
उप महानिरीक्षक पुलिस कैलाष चन्द्र विष्नोई ने बताया कि जोन- 10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित केषव विद्यापीठ जामडोेली के सामने जेडीए की बिना अनुमति व स्वीकृति के व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 4 मंजिला बिल्डिंग/कॉम्पलैक्स का अवैध निर्माण किये जाने पर निर्माणकर्ता को धारा 32, 33 जेडीए एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था । परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध निर्माण नहीं हटाये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 (क) नोटिस जारी कर आज दिनांक 22.10.2024 को उक्त अवैध 4 मंजिला व्यावसायिक बिल्डिंग के प्रवेष द्वारों इत्यादि को इंजीनियरिंग शाखा की मदद से ईंटों की दीवारों से चुनवाकर गेटों, शटरों पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुए व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी।
जेडीए द्वारा जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित ग्राम जामडोली मरूधर स्कूल के पास जिला जयपुर में करीब 05 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर ‘‘राधिका विहार-2‘‘ के नाम से विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल की सडकें, व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित सुमेल रोड पर बड गोती फार्म हाउस के समाने रोनक स्कूल के पीछे जिला जयपुर में करीब 15 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल की सडकें, प्लाटों की बाउन्ड्रीवॉल़, सीमेंट के पिलर व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।
इसी प्रकार जोन-10 के क्षेत्राधिकार ईकोलोजिकल जोन में अवस्थित सुमेल रोड पर बड गोती फार्म हाउस के समाने जिला जयपुर में करीब 5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर विगत दिवसों में मौका पाकर रातों-रात बनाई गई ग्रेवल, सीमेंट की सडकें, बाउन्ड्रीवॉल़, पिलर व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होते ही प्रारंभिक स्तर पर ही आज जोन-10 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। संबंधित से जेडीए की ध्वस्तीकरण की कार्यवही का नियमानुसार खर्चा-वसूली की कार्यवही सुनिष्चित की जायेगी।
उक्त कार्यवाहियां मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्ष चौधरी के पर्यवेक्षण में उपनियंत्रक प्रवर्तन-तृतीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन- 10 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई। उप महानिरीक्षक पुलिस जविप्रा जयपुर श्री कैलाष चन्द बिष्नोई ने समस्त नागरिकों से अपील है कि प्रवर्तन संबंधित षिकायतों को हेल्पलाईन नं. 0141 2565800, 0141 2575252, 0141 2575151 पर 24×7 सम्पर्क कर अवैध अतिक्रमणों के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे।
जेडीए ने 25 बीघा भूमि पर अवैध तीन कॉलोनियों को किया ध्वस्त
