जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जोन-4 में मदर टैरेसा नगर के भूखण्ड सख्ंया-111 में बिना उपविभाजन कराये जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के सैटबैक एरिया को कवर कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ बेचान कर निर्मित 03 अवैध डुप्लेक्स (विला) की नियमानुसार पुख़्ता सीलिंग की कार्यवाही। जोन-12 में ग्राम निवारू लालचन्दपुरा रोड़ पर जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के 04 मंजिला रूपलक्ष्मी केषल एवं हॉटल के संचालन के साथ-साथ खसरा नं.-346 पर स्टेज, विवाह स्थल के साथ लगती कॉलोनी के भूखण्ड संख्या-158, 155, 18, 19 पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बने जनरेटर हाउस, बाथरूम, टॉयलेट, रसोई इत्यादि की नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही ।
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-04 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित मदर टैरेसा नगर के भूखण्ड संख्या-111 में बिना उपविभाजन कराये जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के सैटबैक एरिया को कवर कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ 03 अवैध डूप्लेक्स (विला) का अवैध निर्माण किये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 29.05.2024 को उक्त 03 अवैध डूप्लेक्स (विला) के प्रवेष द्वारो इत्यादि को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी जोन-04 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए द्वारा जोन-12 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम निवारू लालचन्दपुरा रोड़ पर जेडीए की बिना अनुमति-स्वीकृति के 04 मंजिला रूपलक्ष्मी केषल एवं हॉटल के संचालन के साथ-साथ खसरा नं.-346 पर स्टेज, विवाह स्थल के साथ लगती कॉलोनी के भूखण्ड संख्या-158, 155, 18, 19 पर जनरेटर हाउस, बाथरूम, टॉयलेट व रसोई का निर्माण कर व्यावसायिक रूप से प्रयोग में लिये पाये जाने पर धारा 32, 33 जेडीए के एक्ट के तहत नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने हेतु पाबंद किया गया था। परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा अवैध अवैध निर्माण नहीे हटाने एवं व्यावसायिक गतिविधियां बन्द नही किये जाने पर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा-34(क) का नोटिस जारी कर आज दिनांकः 29.05.2024 को उक्त 04 मंजिला हॉटल, टॉयलेट, बाथरूम, जनरेटर हाउस, रसोई इत्यादि के प्रवेष द्वारो को इंजीनियरिंग की शाखा की मदद से ईटों की दीवारो से चुनवाकर गेटो पर ताले सील चपडी लगाकर नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्यवाही की गई। जविप्रा द्वारा सीलिंग में हुये व्यय-खर्च की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जायेगी। उक्त कार्यवाही उपनियंत्रक प्रवर्तन द्वितीय, प्रवर्तन अधिकारी जोन-12, 07, 01 तथा प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड एवं जोन में पदस्थापित राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा सम्पादित की गई।
जेडीए ने दो स्थानों पर अवैध भवनों को सील
