जयपुर। नगर निगम ग्रेटर आयुक्त श्रीमती रूकमणि रियाड़ के निर्देशानुसार मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रष्मि कांकरिया के नेतृत्व में बुधवार को संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई। डॉ. रष्मि कांकरिया ने बताया कि सांगानेर जोन में संचालित रेस्टोरेंन्ट को बार-बार नोटिस दिये जाने के उपरांत भी लाईसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाये जाने तथा लाईसेंस उपविधियों की पालना नहीं किये जाने पर पाच प्रतिष्ठानों को बंद किया गया।

जिसके अंतर्गत 01. BIKANERVALA FOODS PVT LTD, PLOT NO 4,,ASHARAM MARG, PWG CHOWK,B2 BYPASS TONK ROAD JAIPUR
- SHRI BAJRANG JUICE & ICE CREAM, JAIPUR CHAUPATI,SHOP NO 8,SECTOR 23 ,HALDI GHATI MARG PRATAP NAGAR
- KIWI RESTAURANT & BAR (A UNIT OF OM PUSHPANJAL ENTERPRISES LLP), 100/SP-112 & 100/SP-113,OM PUSHPANJAL ENTERPRISES LLP, 100/SP-111,FRIST FLOOR, SECTOR 10, ,PRATAP NAGAR, JAIPUR
- SAMRAT HOTEL AND RESTAURANT, 12-E,,GAYATRI COLONY, ,SANGANER, TONK ROAD, JAIPUR
- BHOMIYA JI RESTAURANT, ,BHOMIYA JI TOWER ,RANASANGA MARG,PRATAP NAGAR, JAIPUR का मौका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अत्यधिक गंदगी पाये जाने एवं लाईसेंस की उपविधियों की पालना नहीं किये जाने पर पाचो प्रतिष्ठानों के लाईसेंस नवीनिकरण करवाने तक अथवा नियमानुसार 30 दिन के लिए बंद कर दिया गया है नियमानुसार भविष्य डॉ. रष्मि कांकरिया ने हेतु पाबंद भी किया गया।
मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रष्मि कांकरिया ने बताया कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर सीमा क्षेत्र में संचालित प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, केंटिन, मिठाई की दुकान, बैकरी, कन्फेक्सनरी, नमकीन के कारखाने व मिठाई के कारखाने, आईसक्रिम व आईसक्रिम फैक्ट्री इत्यादि का संचालन आर.एम.एम ट्रेड लाईन्सेंस प्राप्त करके ही किया जावें अन्यथा नियमानुसार विभाग द्वारा कार्यवाही की जावेगीं जिसकी जिम्मेदारी संचालनकर्ता की स्वयं की होगी।